सरकार द्वारा किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र व मिशनें उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है| अभी रबी की फसल की कटाई के बाद किसानों को अगली फसल के लिए भूमि को तैयार करना है ऐसे में किसानों को कृषि यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी| इसी चीज को देखते हुए सरकार द्वारा किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए नए आवेदन शुरू किए गए हैं| राज्य सरकार की तरफ से कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत ट्रैक्टर रोटावेटर पर सब्सिडी दी जाएगी|
इस योजना के तहत किसानों को रोटावेटर खरीद पर 60 परसेंट की सब्सिडी दी जाएगी| यानी किसान इस योजना के माध्यम से आदि कीमत पर रोटावेटर प्राप्त कर सकते हैं| राज्य की जो भी इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं| आवेदन करने संबंधी जानकारी इस पोस्ट में दी गई है|
ट्रैक्टर रोटावेटर पर मिलने वाली सब्सिडी
राज्य सरकार द्वारा रोटावेटर या रोटरी टिलर पर किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना के अनुसार, 20 से 35 बीएचपी तक के ट्रैक्टर चालित रोटावेटर या रोटरी टिलर पर 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 25,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जबकि सामान्य वर्ग के किसानों को 20,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। 35 बीएचपी से ऊपर के रोटावेटर या रोटरी टिलर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि सामान्य वर्ग के किसानों को 25,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
ट्रैक्टर रोटावेटर सब्सिडी योजना के लाभ
रोटावेटर का उपयोग करके बीज की बोने कार्य को सरल बना दिया जा सकता है। इसकी मदद से, मक्का, गेहूं, चना, और अन्य फसलों के अवशेष को आसानी से हटाया जा सकता है। रोटावेटर का उपयोग करने से मिट्टी की सेहत में सुधार होता है। साथ ही, इससे धन, लागत, समय, और ईंधन की बचत होती है, जिससे खेती की लागत कम होती है।
ट्रैक्टर रोटावेटर सब्सिडी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या
- मोबाइल नंबर
- एक शपथ पत्र
ट्रैक्टर रोटावेटर सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें
यदि आप बिहार राज्य के किसान हैं और किसी यंत्रीकरण योजना के तहत आवेदन कर ट्रैक्टर चलित रोटावेटर खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार से है:
- सबसे पहले किसी भी बात बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|
- होम पेज पर Farmer Application के ऑप्शन पर क्लिक करें|
- आप पहले नंबर पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करें|
- अब Application Entry के ऑप्शन पर क्लिक करें|
- अब आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा|
- अब Enter Registration ID दर्ज करें|
- अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर नहीं है तो पहले dbtagriculture.bihar.gov.in पोर्टल पर जाकर किसान पंजीकरण करें|
- रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर दर्ज कर GET Registartion Details के आप्शन पर क्लिक करें|
- अब आपके सामने रोटावेटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा|
- फार्म में मांगी की जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें|
- अब अंत में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें|
- इस तरह से आप ट्रैक्टर रोटावेटर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं|
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