केंद्र सरकार द्वारा लगातार किसानों की आय में वृद्धि के लिए खेती के साथ पशुपालन पर नई योजनाएं शुरू की जाती है| राज्य सरकार द्वारा भी अपने राज्य की किसानों के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं| इन्हीं बीच एक मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालन उत्थान योजना चलाई जा रही है| जिसके तहत पशुपालक किसानों को 90% की सब्सिडी दी जाती है| इस योजना के तहत लाभार्थी बकरी पालन का कार्य शुरू कर कर अच्छी कमाई कर सकता है|
अगर आप बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस पोस्ट में हम बकरी पालन योजना से संबंधित जानकारी विस्तार से जानेंगे| सरकार द्वारा बकरी पालन बिजनेस शुरू करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है| किस राज्य में कितनी सब्सिडी मिलती है और किस तरह से आपको सब्सिडी के लिए आवेदन करना है इसकी जानकारी इस पोस्ट में दी गई है इसलिए पोस्ट अंत तक पढ़े|
मुख्यमंत्री बेड बकरी पालन उत्थान योजना क्या है
यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई है| इस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा पशुपालक किसानों को 90% की सब्सिडी प्रदान की जाती है| किसान इस योजना में आवेदन करके सरकारी अनुदान से बकरी पालन बिजनेस शुरू कर सकता है| इस बिजनेस के लिए बैंकों से ऋण लिया जा सकता है जिस पर सरकार सब्सिडी प्रदान करती है|
बकरी पालन योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी राशि
राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों को बकरी पालन योजना के तहत 90% की सब्सिडी दी जाती है| इसके अलावा अन्य जाति वर्ग के लिए नाबार्ड बकरी पालन योजना के तहत किसानों को सब्सिडी दी जाती है| जिसमें एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, महिला पशुपालक किसानों को 33% की सब्सिडी दी जाती है| और सामान्य वर्ग के पशुपालक किसान को 25% की सब्सिडी दी जाती है| इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी राशि बकरी पालन पर लिए गए ऋण पर दी जाती है| राजस्थान सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी दी जाती है| बाकी अन्य राज्य मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी अलग-अलग अनुसार राशि दी जाती है|
बकरी पालन योजना योग्यता एवं शर्तें
- हरियाणा राज्य के मूल निवासी इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
- इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति वर्ग के पशुपालक किसान ले सकते हैं|
- आवेदक पशुपालक किस की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
- राज्य के गरीब बेरोजगार लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं|
- आवेदक द्वारा पहले बकरी पालन योजना के तहत लाभ नहीं लिया होना चाहिए|
मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालन उत्थान योजना दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- शेड निर्माण के लिए स्थान का सबूत
- कैंसिल चेक
- एफिडेविट
- मोबाइल नंबर
- परिवार पहचान पत्र
- NOC
बकरी पालन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
हरियाणा भेड़ बकरी पालन उत्थान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा| आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार से है:
- सबसे पहले सरल हरियाणा के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|
- होम पेज पर आईडी पासवर्ड डालकर पोर्टल पर लॉगिन हो जाएं|
- अगर आप इस पोर्टल पर पहली बार आ रहे हैं तो पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें|
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा जिससे आप इस पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं|
- पोर्टल पर लॉग इन होने के बाद सर्च बॉक्स में Animal सर्च करें|
- अब आपके सामने स्कीम का नाम आ जाएगा उसे पर क्लिक करें|
- अब आपके सामने बकरी पालन आवेदन फॉर्म आ जाएगा आवेदन फार्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करें|
- अब आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें|
- अंत में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें|
- इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालन उत्थान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं|
राजस्थान बकरी पालन योजना के लिए यहां पर क्लिक करें
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