Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2024: पशुपालन पर 90% सब्सिडी अभी करें आवेदन

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Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana: भारत में, किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इस संदर्भ में, झारखंड सरकार ने सभी किसानों के लिए Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana की शुरुआत की है। यह योजना किसानों को पशुपालन के साथ-साथ खेती को भी बढ़ावा देने के लिए है। राज्य सरकार द्वारा दुधारू पशुओं की खरीद में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना से किसानों को पशुपालन के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

अगर आप सभी झारखंड राज्य के किसान हैं और पशुपालन करने का इच्छुक हैं, तो आपके लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत आप अपने राज्य में दुधारू पशुओं को खरीदकर बिजनेस करके मुनाफा कमा सकते हैं। आपको इस योजना के तहत 50% से लेकर 90% तक की सब्सिडी भी प्राप्त हो सकती है। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करके मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा।

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2024

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा राज्य के किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का शुभारंभ किया गया| इस योजना के द्वारा, सरकार पशुपालन करने के इच्छुक राज्य के किसानों को सब्सिडी प्रदान करेगी। जिन किसानों ने दूध व्यवसाय शुरू करने का विचार किया है, उन्हें गाय या भैंस की खरीद पर 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसानों को पशु खरीदने के लिए केवल 10% का भुगतान स्वयं करना होगा।

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana का उद्देश्य

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को पशुपालन के प्रति प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य है कि किसानों को पशुपालन या दुधारू पशुओं की खरीद के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर उनकी आय में वृद्धि की जा सके। सरकार द्वारा गाय पालन, मुर्गा पालन, सुअर पालन, बतख पालन, बकरी पालन आदि के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, पशुपालक अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे और अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। आर्थिक स्थिति के कमजोर होने के कारण, किसान और पशुपालक अच्छी गुणवत्ता के पशु नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए इस योजना के माध्यम से उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी।

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के लाभ

राज्य सरकार ने किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यहाँ तक कि गाय और भैंस की खरीद पर भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यह योजना कृषि पशुपालन एवं सहकारी विभाग, झारखंड द्वारा संचालित की जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार ने 660 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।

पशु शेड योजना

यहाँ तक कि योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद एवं निराश्रित महिलाओं को 90% तक की सब्सिडी का लाभ देने की योजना बनाई गई है। साथ ही, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त राज्य के अन्य जातियों के किसानों को भी 75% सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

पशुधन विकास योजना के अंतर्गत महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से किसान उच्च गुणवत्ता वाले पशु खरीद सकेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा।

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के लिए पात्रता

  • आवेदक झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए|
  • राज्य के पशुपालन व किसान इस योजना का लाभ ले सकते है|
  • आवेदक के पास पशुपालन के लिए जगह होनी चाहिए|
  • राज्य के गरीब व आर्धिक रूप से कमजोर परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है|

बकरी पालन योजना

मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवासी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • ईमेल आईडी
  • बैंक खता

नाबार्ड पशुपालन लोन

Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana आवेदन कैसे करें?

यदि आप मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:

  • सबसे पहले, पशुपालन विभाग कार्यालय जाएं।
  • वहाँ अधिकारियों से संपर्क करें।
  • मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करें।
  • आवेदन फॉर्म को पशुपालन विभाग कार्यालय में जमा करें।
  • आवेदन की सत्यापन होगी।

इस योजना के तहत आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है|

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