खेतों में तालाब व कुआं बनाने के लिए मिलेगी 80 से 100% सब्सिडी, यहां से करें आवेदन

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वर्तमान में देश में खरीफ फसलों की बुवाई का समय है। मानसून की बारिशों में वृद्धि के साथ ही फसलों की बुवाई की गति भी बढ़ी है। खरीफ सीजन में जल संकट से मुक्ति के लिए, राज्य सरकार ने किसानों को अपने खेतों में तालाब और कुएं बनवाने के लिए सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था की है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को 80 से 100 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिल सकती है। योजना के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, और वे इस पहल के जरिए सरकारी सहायता का लाभ उठाकर अपने खेत में जल संरचनाएं स्थापित कर सकते हैं।

तालाब व कुआं बनाने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हर खेत में सिंचाई के लिए निजी भूमि पर कुएं बनवाने पर 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। साथ ही, सामुदायिक जमीन पर सिंचाई के लिए कुएं बनवाने पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, निजी भूमि पर जल संचयन के लिए तालाब और फार्म पौंड के निर्माण के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध होगी।

तालाब व कुआं का आकार

इस योजना के अनुसार, राज्य के किसानों को अपने निजी खेतों पर 10 फीट व्यास और 30 फीट गहरे कुएं का निर्माण कराना अनिवार्य होगा। सामुदायिक या सरकारी भूमि पर इसी तरह के कुएं का व्यास 15 फीट तक बढ़ाया जाएगा, परंतु गहराई 30 फीट ही रहेगी। निजी भूमि पर जल संचयन के लिए 150 फीट लंबा, 66 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा तालाब निर्मित किया जाना है। इसके साथ ही, फार्म पौंड का आकार 100 फीट लंबाई, 66 फीट चौड़ाई और 10 फीट गहराई का होगा।

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तालाब व कुआं सब्सिडी योजना के लिए पात्रता

बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को उनके खेतों में कुएं, तालाब और फार्म पौंड बनवाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यह योजना बिहार के 9 जिलों में लागू है। इसके अंतर्गत, पटना, रोहतास, जमुई, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, बक्सर और कैमूर के किसान इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में अन्य जिलों के किसान इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते|

तालाब व कुआं सब्सिडी योजना के लिए दस्तावेज

  • किसान का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता
  • भूमि संबंधी दस्तावेज
  • जहां कुआं या तालाब का निर्माण करना है वहां की फोटो

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तालाब व कुआं सब्सिडी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया?

इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभार्थी को लाभ दिया जाएगा| इसलिए जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है वह 20 जुलाई 2024 से पहले आवेदन कर सकता है| आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार से हैं:

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://bwds.bihar.gov.in/ पर जाएं|
  • होम पेज पर सबसे ऊपर आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करें|
  • अब आपके सामने तालाब व कुआं सब्सिडी योजना का आवेदन फॉर्म आ जाएगा|
  • सभी किसानों को ध्यान देना है कि आवेदन करते समय उन्हें डीबीटी पंजीकरण संख्या की आवश्यकता होगी|
  • इसलिए पहले 13 अंकों की डीबीटी पंजीकरण संख्या इस लिंक https://dbtagriculture.bihar.gov.in/से प्राप्त कर ले|
  • उसके बाद आपको आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना है|

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