राज्य में पशुधन के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने हाल ही में Mangla Pashu Bima Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, सरकार पशुपालकों को उनके पशुधन के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत कौन से पशुपालक पात्र हैं और उन्हें इसका लाभ कैसे प्राप्त होगा, इस बारे में सभी जरूरी जानकारी के लिए कृपया हमारे इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
मंगला पशु बीमा योजना
राजस्थान सरकार ने बजट 2024-25 के तहत मंगल पशु बीमा योजना की शुरुआत की है। यह योजना पालतू पशुओं के जीवन बीमा की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत, पशुपालकों को उनके पशुओं की आकस्मिक मृत्यु के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए 5 लाख रुपये तक की बीमा राशि दी जाएगी।
यह योजना राजस्थान में पहले से चल रही कामधेनु पशु बीमा योजना का विस्तार है। कामधेनु योजना में बीमा राशि 40 हजार रुपये थी, जबकि मंगल पशु बीमा योजना के तहत इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इस योजना की घोषणा के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ऊंट संरक्षण और विकास पर विशेष ध्यान देते हुए इस योजना में ऊंटों को भी शामिल किया है।
पशुओं का होगा बीमा कवरेज
मंगला पशु बीमा योजना में अब दूध देने वाले पशुओं के साथ-साथ कई अन्य पशुओं को भी बीमा कवरेज में शामिल किया गया है। इसके साथ ही, पशुपालकों को पशु शेड बनाने के लिए सरकार 1.80 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है।
दूध देने वाले पालतू पशु:
- गाय
- भैंस
- बकरी
- भेड़
अन्य पालतू पशु:
- ऊंट
- घोड़ा
- खच्चर
- गधा
पशुधन बीमा योजना के तहत 90% की सब्सिडी, यहां से जाने संपूर्ण जानकारी
मंगला पशु बीमा योजना का उद्देश्य
मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत, पशुपालक अपने पशुओं की आकस्मिक मृत्यु से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षित रहेंगे। इस योजना का उद्देश्य राज्य में पशुधन के विकास को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 21 लाख पशुओं के बीमा का लक्ष्य निर्धारित किया है, और इसके लिए बजट 2024-25 के दौरान कुल 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंगला पशु बीमा योजना में विभिन्न पशुओं के लिए बीमा राशि की भी व्यवस्था की गई है।
मंगला पशु बीमा योजना के तहत निर्धारित बीमा राशि
पशु | बीमा राशि |
---|---|
गाय | 30,000 रुपये |
भैंस | 30,000 रुपये |
बकरी | 5,000 रुपये |
भेड़ | 5,000 रुपये |
ऊंट | 50,000 रुपये |
घोड़ा | 20,000 रुपये |
खच्चर | 20,000 रुपये |
गधा | 20,000 रुपये |
मंगला पशु बीमा योजना के लिए पात्रता एवं शर्तें
यह योजना विशेष रूप से राजस्थान राज्य के लिए है, इसलिए इसका लाभ उठाने के लिए पशुपालक का राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ केवल पशुपालकों को ही मिलेगा, और व्यावसायिक रूप से पशुपालन करने वाले लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते।
पशुपालक योजना के तहत विभिन्न पशुओं का बीमा करवा सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा कुल बीमा राशि 5 लाख रुपये तक ही सीमित रहेगी। इसके अलावा, पशुपालक को किसी भी राजनीतिक पद से संबंधित नहीं होना चाहिए।
पशुपालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन पशुओं का बीमा करवाया जा रहा है, उनकी पशु जनगणना पूरी हो चुकी हो और प्रत्येक पशु के पास एक स्वास्थ्य कार्ड और टैग मौजूद हो। बीमा करवाने के समय पशु किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए।
यदि पशु ज़हरीली घास या अन्य किसी विषैले पदार्थ के सेवन से मृत होता है, तो बीमा राशि नहीं दी जाएगी। हालांकि, लम्पी वायरस या अन्य महामारी के कारण होने वाली मृत्यु के लिए बीमा राशि प्रदान की जाएगी, साथ ही दुर्घटना या गंभीर बीमारी से होने वाली मृत्यु के लिए भी बीमा राशि उपलब्ध होगी।
मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना की घोषणा बजट सत्र के दौरान की गई है, और अपेक्षा की जा रही है कि जल्द ही इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संभावित रूप से, आवेदन पशु स्वास्थ्य केंद्र या ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए पशुपालकों को आवश्यक दस्तावेज, पशुओं की जनगणना से संबंधित जानकारी, टैग नंबर, और स्वास्थ्य कार्ड प्रस्तुत करने होंगे।
सही है
सही है मुझे भी चाहिए था
मेरे पास दो बस है उसका दूध दुकान में जाता है