₹35 लाख तक के मकान के लिए, ₹25 लाख तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थियों को पहले ₹8 लाख के लोन पर 12 वर्षों तक 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाएंगे, जिसमें 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी को अलग-अलग तरीकों से वितरित किया जाएगा, जिसमें एक तरीका ब्याज सब्सिडी योजना है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवार शामिल हैं। वे परिवार जो देश में कहीं भी अपना पक्का घर नहीं रखते, इस योजना के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के लिए पात्र होंगे।
- EWS श्रेणी में वे परिवार आते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख तक है।
- LIG श्रेणी में वे परिवार आते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक है।
- MIG श्रेणी में वे परिवार आते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक है।
ब्याज पर मिलेगी सब्सिडी
EWS, LIG, और MIG परिवारों को होम लोन पर सब्सिडी मिलेगी। ₹35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थी को पहले ₹8 लाख के लोन पर 12 वर्षों तक 4% ब्याज सब्सिडी प्राप्त होगी। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों में पुश बटन के माध्यम से ₹1.80 लाख की सब्सिडी जारी की जाएगी।
लाभार्थी अपने खाते की जानकारी वेबसाइट, ओटीपी, या स्मार्ट कार्ड के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसके तहत 1.18 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी गई थी। इनमें से 85.5 लाख से अधिक आवास पूरे हो चुके हैं और बाकी निर्माणाधीन हैं।
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