केंद्र सरकार द्वारा पशुपालक किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं| पशुपालक किसान इन योजनाओं के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं| पशुपालक किसान की अगर कोई दुधारू पशु गायं या भैंस दूध देना बंद कर देती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार उन्हें पशुधन बीमा योजना के तहत मुआवजा देती है| इस योजना के तहत मुआवजा राशि 40000 रुपए से लेकर 88000 तक दी जाती है| यह राशि अलग-अलग राज्यों के हिसाब से अलग-अलग भी हो सकती है|
पशुधन बीमा योजना मुआवजा
पशुपालक किसानों के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उनके पशुधन होता है| ऐसे में अगर पशुधन को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता है तो वह पशुपालक किसान अधिक प्रभावित होता है| गाय व भैंस की उम्रदराज होने के साथ-साथ उन्हें कई तरह की बीमारियां भी लग जाती हैं| जिसे दुधारू गाय व भैंस दूध देना बंद कर देती है| ऐसे में अगर पशुपालक किसान द्वारा पशुधन बीमा करवाया होगा तो वह मुआवजे के लिए दावा कर सकता है| किसान अधिकतम दो पशुओं के लिए मुआवजा राशि प्राप्त कर सकता है|
पशुधन बीमा योजना मुख्य बिंदु
- पशुधन बीमा योजना के तहत दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, बीमारी, शल्य चिकित्सा के दौरान पशु की मृत्यु होने पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं|
- पशुधन बीमा कम से कम 1 वर्ष या अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है|
- पशुधन बीमा योजना के तहत पशुओं की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
- गाय के लिए 2 वर्ष से 10 वर्ष व भैंस के लिए 3 वर्ष से 12 वर्ष की आयु में बीमा कराया जा सकता है|
- पशुधन बीमा करवाने के बाद पशुपालक किस को कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है| बीमा कंपनी द्वारा पशुपालक के घर पर आकर पशु के कान में छल्ला(माइक्रोचिप पर) लगा दी जाएगी| जिसका सारा खर्चा बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा|
पशुधन बीमा सब्सिडी योजना
पशुधन बीमा योजना में पशुपालकों को 4.5 प्रतिशत प्रीमियम और जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन केंद्र सरकार ने पशुपालकों को राहत देते हुए कुल प्रीमियम पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की है। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारों ने बीमा प्रीमियम में अपने-अपने स्तर पर अनुदान की घोषणा की है। उत्तरप्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और बीपीएल श्रेणी के लोगों को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी प्राप्त होती है, जबकि सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। हर राज्य में प्रीमियम पर सब्सिडी की दर विभिन्न होती है।
पशुधन बीमा योजना दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- जिसका बीमा करना है उस पशु का चारों तरफ से फोटो
पशुधन बीमा योजना आवेदन कैसे करें?
राज्य के जो भी पशुपालक किसान पशु बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं| वह नीचे बताइए प्रक्रिया अनुसार आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले पशुपालक किसान को अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाना है|
- वहां से आपको पशुपालन बीमा योजना संबंधी जानकारी व आवेदन फार्म प्राप्त होगा|
- अब आवेदन फार्म में मांगी की जानकारी दर्ज कर देनी है|
- अब आवेदन फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को अटेच कर लेना है|
- अब इस आवेदन फार्म को प्रीमियम राशि के साथ संबंधित कार्यालय या बीमा कंपनी संस्थान में जमा करवा देना है|
- इस प्रकार से आप पशुधन बीमा योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं|
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Pashu palan loan
Hi
Nyc
Hame kholna hii
Muley bhoth zarorat hai is sceame ke
पशु बिमा करना