राज्य सरकार ने हमारे प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए Yuva Udyami Protsahan Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, सरकार युवा उद्यमियों को व्यापार, सेवा, और विनिर्माण जैसे नए उद्यमों के लिए ऋण राशि पर अनुदान और मार्जिन मनी अनुदान प्रदान करती है। युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना से जुड़ी सभी जानकारियां इस लेख में उपलब्ध हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Yuva Udyami Protsahan Yojana
जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि जो युवा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और स्नातक पास हैं, वे अब नए उद्यम स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत आप भी अपने नए उद्योग की स्थापना के लिए ऋण ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना के लाभ
इस योजना में आवेदकों को ऋण के साथ-साथ अनुदान राशि भी दी जाती है। यदि कोई युवा 25 लाख रुपए तक का ऋण लेता है, तो उसे 8% ब्याज पर अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% ब्याज के रूप में अनुदान दिया जाता है। अनुदान राशि के साथ-साथ पुरुषों को 10% और महिलाओं को 15% मार्जिन राशि भी प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना आवेदन हेतु पात्रता
यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए निर्धारित की गई योग्यताओं को पूरा करना होगा। सरकार द्वारा इस योजना के लिए निर्धारित योग्यताओं की जानकारी नीचे दी गई है।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आपकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आपको किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक पास होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ सिर्फ नवीन उद्यमों की स्थापना पर दिया जाएगा और आप पर्सनल उद्यम के लिए ही इसमें आवेदन कर सकते हैं; किसी भी फर्म या कंपनी के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।
- राजस्थान के मूल निवासी युवा ही इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ ले सकते हैं|
मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- बैंक कॉपी
- जन आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- कार्य संबंधी रिपोर्ट
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मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया हम इस लेख में नीचे बता रहे हैं:
- सबसे पहले, आपको आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करने होंगे और उन्हें जांचना होगा कि कोई दस्तावेज नहीं छूट रहे हैं।
- इसके बाद, संबंधित कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें और उसके साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि सम्मिलित करें।
- सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरने के बाद, भूमि से संबंधित जानकारी और दस्तावेज भी सम्मिलित करें।
- फिर, आवेदन फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करवाएं।
- अब, आपके आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अगर सभी जानकारी सही है, तो आपका आवेदन स्वीकृत किया जाएगा और आप इस योजना से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।