केंद्र और राज्य सरकार द्वारा देश के किसानों के लिए समय-समय पर कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाती हैं| कृषि सिंचाई से संबंधित विभिन्न प्रकार के यंत्र खरीदने पर सरकार द्वारा सब्सिडी सहायता राशि प्रदान की जाती है| इसी बीच सरकार द्वारा ट्रैक्टर की खरीद करने पर भी एक लाख रुपए की सहायता राशि किसानों को दी जा रही है| हम इस पोस्ट में जानेंगे किस तरह से किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते हैं| पूरी जानकारी के लिए पोस्ट अंत तक पड़े|
किसान ट्रैक्टर अनुदान योजना 2024
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर की खरीदारी करने पर एक लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है| ऐसे में किसानों को एग्री हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा| किसान 45 हॉर्स पावर से लेकर अधिक क्षमता वाला ट्रैक्टर भी इस योजना के तहत खरीद सकते हैं| इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी सहायता राशि सीधे किसान लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी|
किसान ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम 2024
योजना का नाम | हरियाणा ट्रैक्टर अनुदान स्कीम 2024 |
किसने शुरू की | हरियाणा सरकार ने |
लाभार्थी | राज्य के अनुसूचित जाति के किसान |
उद्देश्य | ट्रैक्टर खरीदने पर अनुदान राशि प्रदान करना |
लाभ | एक लाख रुपए की सब्सिडी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | agriharyana.gov.in |
किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है| इस योजना के तहत किसानों को ₹100000 की सहायता राशि दी जाएगी| जिसका लाभ लेकर किसान कृषि कार्य में समय की बचत और आय में वृद्धि कर पाएंगे| राज्य के अनुसूचित जाति की किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है|
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना लाभ एवं विशेषताएं
- किसान 45 हॉर्स पावर व अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर एक लाख रुपए का अनुदान प्राप्त कर सकता है|
- इस योजना के तहत लाभार्थी का चयन संबंधित उपयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा|
- चयन उपरांत किसान भारत सरकार द्वारा अधिकृत निर्माता से मोलभाव कर अपनी पसंद के निर्माता से ट्रैक्टर खरीद सकते हैं|
- हरियाणा के केवल अनुसूचित जाति के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
- हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना शुरू की गई है|
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना पात्रता
- हरियाणा राज्य के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
- केवल राज्य के अनुसूचित जाति के किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
- किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण होना अनिवार्य है|
किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले एग्री हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|
- होम पेज पर फार्मर कॉर्नर में अप्लाई फॉर एग्रीकल्चर स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक करें|
- अब आपके सामने चल रही स्कीम्स आ जाएगी|
- अब आपको अनुसूचित जाति श्रेणी किसानों को सब्सिडी पर उपकरण मशीनरी प्रदान करने की योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना है|
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा|
- फार्म में मांगी की जानकारी दर्ज करें और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें|
- अब आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर दें|
- अंत में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें|
- इस प्रकार से आप किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते हैं|
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