Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana: अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, तो पानी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। यह न केवल फसलों की उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। फसल पैदावार के लिए पानी के बिना खेती का सोचना भी मुश्किल है। यदि किसानों के पास पानी के सुगम स्रोत होते हैं, तो वे खेती में पैदावार बढ़ा सकते हैं और साल में एक से अधिक फसलें उत्पादन करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।
हालांकि, कई राज्यों में सिंचाई स्रोत की कमी और भूमिगत जल स्तर की कमी के कारण किसानों को खेती करने में कठिनाई हो सकती है। खेतों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसानों को फसलों के उत्पादन में काफी नुकसान होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana – PMKSY) के तहत, उद्यान विभाग द्वारा नलकूप बोरिंग और सबमर्सिबल मोटर पंप सेट पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत, किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए अच्छे स्रोत प्रदान करने का प्रयास है ताकि उन्हें अधिक फसलों की उत्पादनता में सहायता मिल सके और वे अधिक मुनाफा कमा सकें।
किसानों को दी जाएगी सब्सिडी
इस योजना के अनुसार, उद्यान विभाग के माध्यम से खेती हेतु पर्याप्त जल सुनिश्चित करने, सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करने, पानी की उपयोग दक्षता में सुधार करने और सतत जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नलकूप बोरिंग पर किसानों को अधिकतम 25 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। सबमर्सिबल मोटर पंप सेट पर किसानों को अधिकतम 15 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली (सूक्ष्म सिंचाई) पर किसानों को 80 फीसदी तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इस तरह, कुल 40 हजार रुपए तक की सब्सिडी के साथ-साथ, सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करने और जल संरक्षण में सुधार करने के लिए किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के लिए पात्रता
पीएमकेएसवाई (PMKSY) योजना के तहत, बिहार सरकार ने ऐसे प्रगतिशील किसानों को प्राथमिकता दी है जिनके पास कम से कम 0.50 एकड़ (50 डिसमिल) की कृषि योग्य भूमि है। इन किसानों को पीएमकेएसवाई (PMKSY) में लघु व सीमांत किसानों के रूप में मान्यता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, जो किसान सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली) का इस्तेमाल करना चाहते हैं और उनके पास पहले से कोई बोरिंग नहीं है, उन्हें उद्यान विभाग द्वारा बोरिंग और सबमर्सिबल मोटर पंप पर सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, जिन किसानों के पास पहले से बोरिंग है और वे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) आवेदन कैसे करें
प्रधानमंत्री कृषि सूक्ष्म सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत अनुदान का लाभ पाने के लिए इच्छुक किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा:
- आधार कार्ड (भुगतान आधार के आधार पर होगा)
- भू-धारकता प्रमाण पत्र की जमाबंदी या भूमि की रसीद
- एलपीसी (लेखपाल प्रमाण पत्र)
- एक रंगीन फोटो
- किसान अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या जन सेवा केंद्र पर जाकर प्रधानमंत्री कृषि सूक्ष्म सिंचाई योजना (PMKSY) में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक किसान खुद उद्यान निदेशालय कृषि विभाग, बिहार सरकार के पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उद्यान विभाग इस योजना से इस वर्ष 81 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत अब तक 21 आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं।
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Uttar Pradesh me kis portal se kishan mukhya mantri laghu sichai ya pmksy ka labh kaise prapt karein vistar se jankari dijiye