किसानों की आय बढ़ाने और खेती-किसानी में सहायता देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना कर्जमाफी योजना (Karz Mafi Yojana) है। इस योजना को अलग-अलग राज्य अपने स्तर पर लागू कर रहे हैं, जिसके तहत किसानों को उनके पुराने अल्पकालीन या मध्यकालीन ऋणों पर कर्जमाफी का लाभ मिल रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में एक अहम फैसला लिया है। इस बैठक, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई, में निर्णय लिया गया कि किसानों के 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए जाएंगे।
गौरतलब है कि पहले राज्य सरकार ने किसानों के 50,000 रुपये तक के कर्ज माफ किए थे, लेकिन इस नए फैसले के बाद अब राज्य के किसानों के 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे। इसके साथ ही, मंत्रिमंडल की बैठक में कर्जमाफी सहित 37 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।
कर्ज माफी योजना में बदलाव
कैबिनेट सचिव ने जानकारी दी है कि राज्य कृषि कर्ज माफी योजना में हाल ही में बदलाव किया गया है। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किसानों के लोन माफी की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। इस योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक 4.73 लाख किसानों के 1,900.35 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए जा चुके हैं।
सरकार ने 2 लाख रुपए तक के कृषि लोन माफ करने की घोषणा की थी, और 14 जून को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई थी। इस बदलाव के तहत, किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे, और इसकी कट-ऑफ डेट 31 मार्च 2020 रखी गई है। कर्ज माफी योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
कर्ज माफी योजना के लिए पात्रता
राज्य सरकार ने 30 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के बकाया ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिन्हें पूरा करने पर ही राज्य के योग्य किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। कर्जमाफी योजना के लिए पात्रता इस प्रकार है:
- इस योजना का लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों प्रकार के किसानों को मिलेगा। रैयत किसान वे हैं जो अपनी भूमि पर खुद खेती करते हैं, जबकि गैर रैयत किसान वे हैं जो दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं।
- लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को राज्य का निवासी होना आवश्यक है।
- एक परिवार से केवल एक ही फसल ऋण धारक सदस्य कर्ज माफी के लिए पात्र होगा।
- आवेदक को अल्पावधि फसल ऋणधारक होना चाहिए।
- फसल ऋण राज्य में स्थित अर्हत बैंक से जारी होना चाहिए।
- दिवंगत ऋणधारक के परिवार को भी कर्ज माफी योजना का लाभ मिल सकेगा।
- यह योजना सभी फसल ऋण धारकों के लिए स्वैच्छिक होगी।
कर्ज माफी के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप झारखंड के किसान हैं, तो आप झारखंड कर्ज माफी योजना (Karj Mafi Yojana Jharkhand) के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना की घोषणा झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के किसानों के लाभ के लिए की है। कर्ज माफी का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन करना होगा, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आप झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के आधिकारिक पोर्टल https://jkrmy.jharkhand.gov.in/ पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Center) या बैंक के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
राज्य सरकार बकाया ऋण की अदायगी DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए करेगी। यदि आपको कर्ज माफी के संबंध में कोई समस्या या शिकायत हो, तो इसका समाधान भी ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।