Haryana Masik Bhatta Yojana: कक्षा पहली से 8वीं तक के छात्रों को सरकार दे रही मासिक भत्ता

हरियाणा सरकार ने राज्य के बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) छात्रों के लिए “मासिक भत्ता योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बीपीएल परिवारों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके तहत छात्र-छात्राओं को मासिक भत्ते के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि उनकी शिक्षा में किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई न हो।

मासिक भत्ता योजना का उद्देश्य और लाभ

हरियाणा मासिक भत्ता योजना के तहत, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बीपीएल छात्रों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य है:

  • गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त के लिए मदद करना|
  • परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करना ताकि छात्र पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर न हों।
  • लड़कों और लड़कियों को अलग-अलग श्रेणियों में मदद देकर, उन्हें प्रोत्साहित करना।

मासिक भत्ता योजना के तहत दी जाने वाली राशि

इस योजना में, छात्रों को निम्नलिखित रूप से मासिक भत्ता दिया जाता है:

  • कक्षा 1 से 5 तक के लड़कों को 75 रुपये और लड़कियों को 150 रुपये प्रति माह।
  • कक्षा 6 से 8 तक के लड़कों को 100 रुपये और लड़कियों को 200 रुपये प्रति माह। यह राशि हर तीन महीने बाद छात्रों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

मासिक भत्ता योजना पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • छात्र का हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • आवेदक बीपीएल परिवार से हो और उसके पास बीपीएल राशन कार्ड हो।
  • आवेदक छात्र के परिवार की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • योजना में केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को ही शामिल किया गया है।
  • आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

मासिक भत्ता योजना आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • स्कूल का शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मासिक भत्ता योजना आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए फिलहाल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, इसलिए आवेदन केवल ऑफलाइन तरीके से ही किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने अभिभावक के साथ अपने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के कार्यालय में जाना होगा, जहाँ से वे आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है।

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