Mkan Loan Yojana: सरकार दे रही 2 लाख रुपए बिना ब्याज लोन

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हरियाणा सरकार ने अपने श्रमिक वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका नाम एमकेएन लोन योजना है। इस योजना के तहत, श्रमिकों को अपने घर के निर्माण या खरीदने के लिए ₹2,00,000 तक का ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाएगा। यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को सस्ती आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना से उन श्रमिकों को लाभ होगा जो खुद का घर बनाने या खरीदने का सपना रखते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह इसे पूरा नहीं कर पाते।

एमकेएन लोन योजना का उद्देश्य

एमकेएन लोन योजना का प्रमुख उद्देश्य हरियाणा राज्य के श्रमिकों को घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत श्रमिकों को ₹2,00,000 तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, जिसे वे आठ साल में चुकता कर सकते हैं। यह पहल विशेष रूप से उन मजदूरों के लिए है जिनके पास खुद का घर नहीं है और वे अपनी गृहस्थी को बेहतर बनाने के लिए कर्ज की तलाश में हैं।

लोन की राशि और भुगतान की शर्तें

एमकेएन लोन योजना के तहत श्रमिकों को अधिकतम ₹2,00,000 तक का लोन प्रदान किया जाएगा। इस लोन का इस्तेमाल श्रमिक अपने घर के निर्माण या खरीदने में कर सकते हैं। इस योजना के तहत लिया गया लोन ब्याज मुक्त होगा, यानी कोई अतिरिक्त ब्याज शुल्क नहीं लिया जाएगा। लोन की राशि को श्रमिकों को आठ वर्षों के भीतर चुकता करना होगा। यह लोन केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है, और श्रमिकों को योजना का लाभ मृत्यु के बाद नहीं मिल सकेगा।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

  • योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक का कम से कम पांच वर्षों से पंजीकरण होना आवश्यक है।
  • आवेदन करने के लिए श्रमिक की अधिकतम आयु 52 वर्ष तक होनी चाहिए, और उनकी मृत्यु के समय कम से कम 8 साल तक उनके जीवित रहने की संभावना होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ एक ही बार प्राप्त किया जा सकता है।
  • श्रमिक को हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
  • भूमि रसीद प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड और परिवार पहचान पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • इमारत की स्वामित्व प्रमाण पत्र
  • रोजगार प्रमाण पत्र
  • आवेदक द्वारा घोषणा पत्र कि वह या उसके परिवार में कोई घर का मालिक नहीं है

एमकेएन लोन योजना कैसे करें आवेदन?

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को हरियाणा लेबर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करके, श्रमिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पहले उन्हें संबंधित पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, फिर योजना से संबंधित जानकारी को पढ़कर आवेदन करना होगा।

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