निर्वाह भत्ता योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे खासतौर पर निर्माण श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उन श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों के कारण प्रभावित हो रहे हैं। यह योजना न केवल मजदूरों की जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है, बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक संकट से उबारने में सहायक है।
निर्वाह भत्ता योजना का उद्देश्य
निर्वाह भत्ता योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों को आर्थिक सहायता देना है, जो खराब हवा गुणवत्ता के कारण निर्माण कार्यों पर लगाए गए प्रतिबंधों से प्रभावित हो रहे हैं। खासकर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत जब निर्माण गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता महसूस की गई, तब इस योजना को शुरू किया गया। हरियाणा सरकार का यह कदम श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है, जिससे उन्हें बेरोजगारी और अन्य वित्तीय समस्याओं से राहत मिल सके।
निर्वाह भत्ता योजना से लाभान्वित होने वाले श्रमिक
निर्वाह भत्ता योजना का लाभ उन श्रमिकों को मिलेगा, जो हरियाणा राज्य में एनसीआर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और निर्माण कार्यों से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों से प्रभावित हैं। यह योजना खासतौर पर उन श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जो निर्माण कार्यों के बिना अपनी रोज़ी-रोटी कमाते हैं। योजना के तहत प्रत्येक श्रमिक को हर हफ्ते 2539 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे श्रमिकों के खातों में भेजी जाएगी।
कितना मिलेगा भत्ता?
निर्वाह भत्ता योजना के तहत प्रत्येक श्रमिक को हर हफ्ते 2539 रुपये मिलेंगे। यह राशि एक तरह से अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी के बराबर होगी, जो निर्माण कार्यों पर लगे प्रतिबंधों की वजह से अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं। इस भत्ते का उद्देश्य श्रमिकों को एक स्थिर आर्थिक सहारा प्रदान करना है, ताकि वे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करें। हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWW Board) इस राशि का वितरण करेगा और यह राशि तब तक जारी रहेगी, जब तक GRAP IV लागू रहेगा।
निर्वाह भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
निर्वाह भत्ता योजना का लाभ केवल उन श्रमिकों को मिलेगा जो हरियाणा राज्य में निर्माण कार्यों से जुड़ी गतिविधियों में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, इन श्रमिकों का पंजीकरण हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWW) में होना आवश्यक है। इन श्रमिकों को योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ सामान्य पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे कि उनका पंजीकरण होना, और निर्माण कार्यों से प्रभावित होने की स्थिति।
निर्वाह भत्ता योजना आवेदन की प्रक्रिया
निर्वाह भत्ता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी सरल और ऑनलाइन है। श्रमिकों को अपनी पात्रता की पुष्टि करने के बाद ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी और कार्य से संबंधित विवरण प्रदान करने होंगे। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की गलती या कमी होने पर आवेदन निरस्त हो सकता है, इसलिए श्रमिकों को अपनी जानकारी सही तरीके से भरनी चाहिए।
Nirvah Bhatta Yojana Check
निर्वाह भत्ता योजना आवेदन लिंक: यहां क्लिक करें