राजस्थान सरकार ने श्रमिक और पथ विक्रेताओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना (MVPY) शुरू की है। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है, जो अपने वृद्धावस्था में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना की घोषणा 2024-25 के बजट में की, जो राज्य के श्रमिक वर्ग के जीवन में स्थिरता और सम्मान लाने का प्रयास है।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों और पथ विक्रेताओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को ₹2000 मासिक पेंशन प्रदान करती है, जिससे वे अपनी वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जी सकें। योजना का लाभ उठाने के लिए, लाभार्थियों को 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच मासिक प्रीमियम जमा करना होगा, जो ₹60 से ₹100 तक हो सकता है।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की पात्रता
- राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है।
- 60 वर्ष से अधिक वर्ष के आयु के व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
- लाभार्थी श्रमिक, पथ विक्रेता, या लोक कलाकार होना चाहिए।
- आवेदक के पास श्रमिक कार्ड, स्ट्रीट वेंडर कार्ड, या राज्य श्रमिक विभाग से जारी कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के लिए सक्षम होना चाहिए।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ
- मासिक पेंशन: लाभार्थियों को हर महीने ₹2000 पेंशन के रूप में दी जाएगी।
- आर्थिक आत्मनिर्भरता: वृद्धावस्था में जीवनयापन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता।
- सामाजिक सुरक्षा: योजना समाज में श्रमिक वर्ग के सम्मान और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करती है।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- श्रमिक कार्ड या पथ विक्रेता कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सक्रिय मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
वर्तमान में इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सरकार जल्द ही इसके लिए पोर्टल लॉन्च करेगी। इच्छुक आवेदक अपने सभी दस्तावेज़ तैयार रखें और आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें। इसके बाद, वे राज्य सरकार की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना बजट और विस्तार
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए सरकार ने ₹350 करोड़ का प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन राजस्थान श्रमिक विभाग द्वारा किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र श्रमिक और पथ विक्रेता इस योजना का लाभ उठा सकें।