उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना-2 के तहत राज्य के बुजुर्गों, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।
अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान
योजना के तहत निम्नलिखित अतिरिक्त अनुदान प्रदान किए जाएंगे:
- बुजुर्ग लाभार्थी: दुर्बल आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग के बुजुर्गों को निर्धारित राशि के साथ अतिरिक्त ₹30,000 का अनुदान मिलेगा।
- विधवा और परित्यक्त महिलाएं: इन महिलाओं को निर्धारित राशि के साथ अतिरिक्त ₹20,000 का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, जो लाभार्थी एक वर्ष के भीतर अपना मकान निर्माण पूरा करेंगे, उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप ₹10,000 का पुरस्कार भी दिया जाएगा।
पात्रता में विस्तार
सरकार ने योजना के दायरे को बढ़ाते हुए मध्य आय वर्ग के लोगों को भी शामिल किया है, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। पहले जिनकी मासिक आय ₹10,000 से अधिक थी और जिनके पास बाइक, मोबाइल, या फ्रिज था, उन्हें अपात्र माना जाता था। लेकिन अब, इन मानकों में संशोधन कर ₹15,000 मासिक आय वाले लोगों को भी पात्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है।
कैबिनेट की मंजूरी और आगामी कदम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्द ही नगर विकास विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा। बुधवार को महाकुंभ प्रयागराज में सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले 22 प्रस्तावों को कैबिनेट के बाई सर्कुलेशन स्वीकृति दी गई है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।
सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी जनता दर्शन कार्यक्रमों में आवास की समस्या बताने वाले नागरिकों को आश्वस्त किया है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान की सुविधा दी जाएगी। सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति के पास पक्का मकान हो, और इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
लाभार्थियों की प्रतिक्रिया
इस घोषणा से राज्य के बुजुर्ग, विधवा और परित्यक्त महिलाएं बेहद खुश हैं। गोरखपुर की रहने वाली 65 वर्षीय कमला देवी ने कहा, “सरकार की इस पहल से हमें अपने घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। अतिरिक्त अनुदान से आर्थिक बोझ कम होगा।”
आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र लाभार्थियों को संबंधित नगर निगम या नगर पालिका कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज, जैसे आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विधवा या परित्यक्त प्रमाण पत्र, और आधार कार्ड जमा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की भी व्यवस्था की गई है, जहां लाभार्थी अपनी आवेदन स्थिति की जांच कर सकते हैं।