हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई “मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना” (MPSY) राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाना है। इस लेख में हम इस योजना की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे इसके लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, और आवेदन प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा करेंगे।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, हरियाणा सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाती है, जो उन्हें तीन किस्तों में ₹2000-₹2000 करके मिलती है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि राज्य के सभी गरीब परिवारों को जीवन-यापन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिल सके।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ
- इस योजना के तहत प्रति वर्ष ₹6000 की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, जो कि तीन किस्तों में दी जाती है।
- इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम किसान मानधन योजना, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी कई अन्य योजनाएं शामिल की गई हैं, जिससे लाभार्थियों को बीमा कवरेज भी मिलता है।
- इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है और लाभार्थी को सीधा लाभ मिलता है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पात्रता मापदंड
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ पाने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता मापदंड हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के लिए 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु का व्यक्ति आवेदन कर सकता है|
- परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, किसान परिवार के लिए कुल भूमि 5 एकड़ या 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए।
- इस योजना की खास बात यह है कि इसमें सभी जाति धर्म के लोग आवेदन कर सकते हैं|
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- डोमिसाइल (स्थायी निवासी प्रमाण पत्र)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन करना बहुत ही सरल और सीधा है। इसके लिए आवेदक को निम्नलिखित कदम उठाने होते हैं:
- आवेदक को सबसे पहले अपने नजदीकी अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र, या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होता है।
- वहां से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होता है।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, आयु, पता आदि सही-सही भरें।
- मांगे गए आवश्यक दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को जमा कर दें। साथ ही आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- फॉर्म जमा होने के बाद आपकी जानकारी की जांच की जाएगी और सत्यापित होने पर आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।