राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना को लेकर आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है| इस योजना के तहत आय वर्ग, लघु सीमांत और बटाईदार किसानों, एवं खेती हर श्रमिकों के परिवार के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है| इस योजना के तहत कक्षा पहली से लेकर मास्टर डिग्री तक सरकार निशुल्क शिक्षा प्रदान करती है| शिक्षा सत्र 2024 25 के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो रही है|
राज्य के जो भी परिवार अपने बच्चों को इस स्कीम के तहत निशुल्क शिक्षा दिलवाना चाहते हैं वह 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं| इस पोस्ट में मुख्यमंत्री किसान शिक्षा योजना से संबंधित पूरी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, लाभ एवं विशेषताएं, विस्तार से बताई गई है इसलिए पोस्ट को अंत तक पढ़े और बिना कोई गलती किए ऑनलाइन आवेदन करें|
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना पात्रता
- ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 250000 रुपए से कम है वह इस योजना के तहत अपने बच्चों को निशुल्क शिक्षा दिलवा सकते हैं|
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान की मूल निवासी परिवार ही ले सकते हैं|
- इस योजना का लाभ राज्य के अल्प आय वाले परिवार लघु सीमांत बटाईदार किसान व खेती हर श्रमिक ले सकते हैं|
- इस योजना का लाभ केवल सरकारी विश्वविद्यालय में अध्यनरत छात्राओं को ही दिया जाएगा
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लाभ
- इस योजना के तहत पात्र परिवार अपने बच्चे को कक्षा पहली से लेकर मास्टर डिग्री तक फ्री शिक्षा दिलवा सकते हैं|
- इस योजना की माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा|
- इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों व महा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले बच्चों का सभी खर्च जैसे स्कूल की फीस, प्रवेश शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क प्रयोगशाला शुल्क माफ किया जाएगा|
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना आवेदन हेतु दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- जन्म प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- इस योजना के प्रवेश सत्र 202425 में आवेदन 1 जुलाई 2024 से शुरू हो रहे हैं| आवेदक को 1 जुलाई के बाद अपने नजदीकी राजकीय विद्यालय में जाकर इस योजना संबंधी आवेदन फार्म प्राप्त करना है| योजना का संचालक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है|
- अब आपको आवेदन फार्म में मांगी की आवश्यक जानकारी को दर्ज करना है और साथ में आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना है|
- अब आपको इस आवेदन फार्म को उसी महाविद्यालय में जमा करवा देना है|
- अब संबंधित अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन फार्म से संबंधित आवश्यक जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और फीस संबंधी जानकारी भी दर्ज की जाएगी|
- जिसके बाद आपका आवेदन फॉर्म सफल हो जाने के बाद आपके बच्चे की फीस माफ कर दी जाएगी|