MP RTE Admission 2025: आरटीई योजना के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा की प्रक्रिया आज से शुरू

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मध्य प्रदेश में आज से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यह प्रक्रिया 7 मई 2025 से शुरू होगी। इसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आवेदन करना आसान होगा।

प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत

जिला शिक्षा केंद्र, भिंड के परियोजना समन्वयक ने बताया कि यह प्रक्रिया 7 मई से शुरू होकर 21 मई 2025 तक चलेगी। इस दौरान अभिभावक अपने बच्चों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। अभिभावकों को आरटीई पोर्टल (http://rteportal.mp.gov.in) पर जाकर आवेदन करना होगा। इस पोर्टल पर सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध है।

कौन कर सकता है आवेदन?

आरटीई के तहत मुफ्त प्रवेश के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। यह सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवार, और दिव्यांग बच्चे शामिल हैं। आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। बच्चे की उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभिभावकों को आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और बच्चे का आधार कार्ड जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे।

आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन करना बहुत आसान है। अभिभावकों को पहले आरटीई पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। इसके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद, आवेदन फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में बच्चे का नाम, उम्र, और स्कूल की पसंद जैसी जानकारी देनी होगी। अभिभावक अधिकतम 5 स्कूल चुन सकते हैं। सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा करने के बाद, एक रसीद नंबर मिलेगा। इस नंबर से आवेदन की स्थिति चेक की जा सकती है।

लॉटरी के माध्यम से होगा चयन

सभी आवेदनों की जांच के बाद, स्कूलों का आवंटन लॉटरी के जरिए होगा। यह लॉटरी अप्रैल 2025 में होगी। लॉटरी का परिणाम आरटीई पोर्टल पर घोषित किया जाएगा। चयनित बच्चों के अभिभावकों को स्कूल में दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना होगा। इसके बाद प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी।

स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित

आरटीई अधिनियम के अनुसार, निजी स्कूलों में 25% सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में हजारों निजी स्कूल इस योजना में शामिल हैं। खरगोन जिले में ही 590 स्कूल इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इन स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के साथ किताबें और यूनिफॉर्म भी दी जाएंगी। सरकार स्कूलों को इन बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति करेगी।

महत्वपूर्ण तारीखें

  • आवेदन शुरू होने की तारीख: 7 मई 2025
  • आवेदन की अंतिम तारीख: 21 मई 2025
  • लॉटरी की तारीख: अप्रैल 2025 (संभावित)
  • दस्तावेज सत्यापन: लॉटरी के बाद

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