महाराष्ट्र सरकार ने ‘लाडकी बहिन योजना’ के तहत अपात्र महिलाओं की सूची जारी की है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी इस सूची में उन महिलाओं के नाम शामिल हैं, जिनके आवेदन पहले दो चरणों में अस्वीकार कर दिए गए थे। अब ये महिलाएं सातवीं किस्त से योजना के लाभ से वंचित रहेंगी।
योजना का परिचय
‘लाडकी बहिन योजना’ की शुरुआत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 28 जून 2024 को की थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य की 21 से 65 वर्ष की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और निराश्रित महिलाओं को प्रति माह ₹1,500 की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2024 से शुरू हुई थी, जिसमें पहले चरण में 30 अगस्त 2024 तक और दूसरे चरण में 15 अक्टूबर 2024 तक आवेदन स्वीकार किए गए थे। पहले दो चरणों में कुल 3 करोड़ से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया था।
अपात्र महिलाओं की सूची
महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी आवेदनों की जांच के बाद 60 लाख से अधिक महिलाओं को अपात्र घोषित किया है। इन महिलाओं के आवेदन अस्वीकार कर दिए गए हैं, और उन्हें सातवीं किस्त से योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अपात्रता के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। कई मामलों में यह सीमा पार पाई गई।
- यदि आवेदिका या उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, तो वे योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- ट्रैक्टर को छोड़कर, यदि परिवार के पास कोई अन्य चार पहिया वाहन है, तो वे अपात्र माने गए हैं।
- कई आवेदिकाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं थे, जिससे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका।
अपात्र सूची की जांच कैसे करें
- सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘लाडकी बहिन योजना अपात्र सूची’ लिंक पर क्लिक करें।
- सूची में अपना नाम, आवेदन संख्या या अन्य विवरण खोजें।
यदि आपका नाम अपात्र सूची में है, तो आप योजना के अगले चरण में पुनः आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आप सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
पात्रता मानदंड
- आवेदिका महाराष्ट्र की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- लाडकी बहिन योजना के लिए आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आवेदिका या उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- परिवार के पास ट्रैक्टर के अलावा अन्य चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
- बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के लिए सक्रिय होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
यदि आप पात्र हैं और पुनः आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- स्व-घोषणा पत्र
आवेदन के लिए आप नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत कार्यालय या https://ladkibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण सूचना
यदि आपका आवेदन अस्वीकार किया गया है, तो सुनिश्चित करें कि आप सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और आवश्यक दस्तावेज सही और पूर्ण हैं। किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय पर अपने दस्तावेजों की जांच और सुधार करें।