महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई ‘माझी लाडकी बहिन योजना’ के तहत फरवरी 2025 की आठवीं किस्त के लिए पात्र महिलाओं की सूची जारी कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस सूची में 21 से 65 वर्ष की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और निराश्रित महिलाओं को शामिल किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
योजना का उद्देश्य और लाभ
‘माझी लाडकी बहिन योजना’ का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना, और परिवार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अब तक, सात किस्तों में कुल ₹10,500 की राशि वितरित की जा चुकी है।
आठवीं किस्त की पात्रता सूची
फरवरी महीने की आठवीं किस्त के लिए पात्र महिलाओं की सूची जारी की गई है। इस सूची में शामिल महिलाओं को 24 फरवरी 2025 से उनकी आठवीं किस्त की राशि उनके बैंक खातों में प्राप्त होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री, अदितिताई तटकरे के अनुसार, इस बार 2 करोड़ 41 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।
अपात्र महिलाओं के आवेदन
पिछले महीने, जनवरी में सातवीं किस्त के वितरण के दौरान, कुछ महिलाओं को राशि नहीं मिली थी। जांच में पाया गया कि लगभग 5 लाख से अधिक महिलाओं के आवेदन अपात्र घोषित किए गए थे। इसका मुख्य कारण था कि इन महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं थे या अन्य आवश्यक दस्तावेजों की कमी थी। महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करें और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को अपडेट रखें ताकि भविष्य में किसी भी किस्त का लाभ प्राप्त करने में कोई समस्या न हो।
लाभार्थी सूची कैसे देखें
लाभार्थी महिलाएं नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पात्रता की जांच कर सकती हैं। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के लाभार्थी सूची के लिंक पर क्लिक करें।
- अपने वार्ड का चयन करें।
- ‘डाउनलोड’ बटन पर क्लिक करें।
- डाउनलोड की गई PDF फाइल में अपना नाम खोजें।
यदि किसी महिला का नाम सूची में नहीं है, तो वह अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए संबंधित नगर निगम कार्यालय या महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर सकती है।