Har Ghar Gharani Yojana Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल (BPL) परिवारों की महिलाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना, हर घर हर गृहिणी योजना की शुरुआत की है। यह योजना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा अगस्त 2024 में लॉन्च की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाना है। इस योजना के तहत, सरकार बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराएगी|
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों, विशेषकर अंत्योदय परिवारों, को एलपीजी सिलेंडर सस्ते दर पर उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से सरकार महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने का प्रयास कर रही है। रसोई गैस के लिए दी जाने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी, जिससे उन्हें गैस सिलेंडर की ऊंची कीमत का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
हर घर हर गृहिणी योजना पात्रता
हर घर हर गृहिणी योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी हैं और जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये से कम है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और पिछड़ा वर्ग (OBC) के परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
योजना का कार्यान्वयन और प्रभाव
हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट निर्धारित किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के 50 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों को लाभान्वित करना है। योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार हर महीने लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सब्सिडी की राशि जमा करेगी।
हर घर हर गृहिणी योजना आवेदन प्रक्रिया?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र परिवारों को सरकार द्वारा लॉन्च किए गए आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत ही सरल है:
- ऑनलाइन पंजीकरण: लाभार्थियों को हर घर हर गृहिणी योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और अन्य बुनियादी जानकारी के साथ पंजीकरण करना होगा।
- दस्तावेज़ जमा करना: पंजीकरण के बाद, लाभार्थियों को आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र पोर्टल पर जमा करने होंगे।
- सब्सिडी वितरण: पंजीकरण पूरा होने के बाद, लाभार्थियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। यदि सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से अधिक होगी, तो अतिरिक्त राशि सरकार द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी।