Free Bus Pass Yojana Haryana: सरकार दे रही है फ्री बस यात्रा, यहां से बनाएं फ्री बस पास

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हरियाणा सरकार ने आम जनता के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसे फ्री बस पास योजना या हैप्पी कार्ड कहा जाता है। इसके तहत, राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हर साल 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब तबके को सस्ती और सुविधा जनक परिवहन सेवा प्रदान करना है, ताकि वे सरकारी और अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकें।

फ्री बस पास योजना का उद्देश्य

यह योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है। ऐसे परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। यह सरकार की एक पहल है जो गरीब परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से बनाई गई है। योजना का लाभ लेने के लिए हर लाभार्थी को एक हैप्पी कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे वे राज्यभर में मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगे।

फ्री बस पास योजना पात्रता और लाभार्थी

इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य के अंत्योदय परिवारों को मिलेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम है, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, हर परिवार के सदस्य को अलग-अलग हैप्पी कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे अपनी यात्रा आसानी से कर सकें।

फ्री बस पास योजना के लाभ

इस योजना से हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह योजना न केवल गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देगी, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करेगी। इस योजना के तहत हर साल 600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, ताकि यह योजना पूरी तरह से सफल हो सके।

फ्री बस पास योजना कैसे मिलेगा लाभ?

फ्री बस पास योजना का लाभ पाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। यहां आवेदन करने के बाद लाभार्थी को 15 दिनों के भीतर हैप्पी कार्ड मिल जाएगा, जिसे वे अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। योजना के लिए एक मामूली शुल्क 50 रुपये रखा गया है, जबकि कार्ड की कुल लागत 109 रुपये होगी। इसके अलावा, वार्षिक रख-रखाव के लिए 79 रुपये की राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

फ्री बस पास योजना आवश्यक दस्तावेज़

  • परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
  • आधार कार्ड
  • रजिस्टर मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

फ्री बस पास योजना आवेदन की प्रक्रिया

हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है। लाभार्थियों को हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। यहां आपको अपना परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करना होगा, फिर ओटीपी वेरीफाई करने के बाद परिवार के सदस्यों का चयन कर, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की जानकारी देकर आवेदन पूरा करना होगा।

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