किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और उनकी भलाई के लिए सरकार समय-समय पर कई योजनाओं का संचालन करती रहती है। इसी कड़ी में, किसानों की पहचान सुनिश्चित करने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के लिए ‘फार्मर आईडी’ (Farmer ID) की व्यवस्था शुरू की गई है। यह एक विशेष पहचान संख्या है जो प्रत्येक किसान को प्रदान की जाती है, जिससे उनकी व्यक्तिगत और कृषि संबंधित जानकारी एकत्रित रहती है।
फार्मर आईडी क्या है?
फार्मर आईडी एक विशेष पहचान संख्या है, जो प्रत्येक किसान को प्रदान की जाती है। यह कार्ड किसान की व्यक्तिगत जानकारी, कृषि भूमि, फसलों और अन्य संबंधित गतिविधियों का विवरण संग्रहीत करता है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और प्रभावी रूप से किसानों तक पहुंचाया जा सकता है।
फार्मर आईडी के लाभ
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना: इस कार्ड के माध्यम से किसानों को पीएम किसान योजना की किस्तें बिना किसी व्यवधान के मिल सकेंगी।
- सबसिडी और ऋण: बीज, खाद, कीटनाशक पर सब्सिडी और कृषि ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी।
- फसल बीमा: फसल बीमा योजना का लाभ लेने में सरलता होगी।
- उपज मंडी में टोकन: फसल बेचने के लिए मंडी में टोकन प्राप्त करना सुगम होगा।
- कृषि सेवाएं: अन्य कृषि संबंधित सेवाओं का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा।
फार्मर आईडी के लिए पात्रता मापदंड
- फार्मर आईडी के लिए किसान की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है।
- आवेदक किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करता हो।
- किसान भारत का मूल निवासी होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी (केवल मध्य प्रदेश के किसानों के लिए)
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- वही खाता
- खसरा/खतौनी
फार्मर आईडी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर ‘नया खाता बनाएं’ विकल्प पर क्लिक करें।
- नई पेज पर अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके सत्यापित करें।
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके पासवर्ड सेट करें।
- ‘किसान के रूप में पंजीकरण करें’ विकल्प पर क्लिक करें।
- व्यक्तिगत और कृषि संबंधित जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करें।
- सभी जानकारी भर लेने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
- रजिस्ट्रेशन की रसीद प्राप्त होने पर उसे डाउनलोड और प्रिंट करें।