इन लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी: Ek Parivar Ek Naukri Yojana

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भारत में बढ़ती बेरोजगारी और ग़रीबी को देखते हुए, हरियाणा सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर परिवार को रोज़गार के अवसर प्रदान करना है, खासकर उन परिवारों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। यह योजना विशेष रूप से ग़रीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए बनाई गई है, ताकि वे भी समाज और देश के विकास में योगदान कर सकें।

योजना की शुरुआत और उद्देश्य

इस योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 1992 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार को एक स्थिर और योग्य रोज़गार प्रदान करना है, ताकि बेरोजगारी और गरीबी को कम किया जा सके। सरकार का मानना है कि यदि हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति के पास रोज़गार हो, तो न केवल उस परिवार का आर्थिक स्तर सुधरेगा, बल्कि समाज में समग्र सुधार आएगा।

इस योजना के तहत, जिन परिवारों के किसी भी सदस्य के पास नौकरी नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, योजना का लक्ष्य उन परिवारों तक पहुँचना है जो BPL श्रेणी में आते हैं और जिनके पास आर्थिक सुरक्षा का कोई साधन नहीं है।

योजना के लाभ

इस योजना के तहत सरकार परिवार के एक सदस्य को सरकारी या अर्ध-सरकारी क्षेत्रों में रोज़गार प्रदान करती है। लाभार्थी का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता और कौशल के आधार पर किया जाता है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जिनके पास रोज़गार का कोई स्थिर साधन नहीं है।

इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत दिए गए रोज़गार में समय-समय पर उन्नति और प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है, ताकि व्यक्ति अपने कार्य में निपुण हो सके और उसे बेहतर रोज़गार के अवसर मिल सकें।

पात्रता

एक परिवार एक नौकरी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

  • उम्मीदवार को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • उम्मीदवार की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। SC/ST/OBC वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है।

अपात्रता

इस योजना के अंतर्गत वे परिवार पात्र नहीं होंगे जिनके पास पहले से ही कोई सदस्य सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहा हो। इसके अलावा, जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है या जिनके सदस्य किसी सरकारी या राजनीतिक पद पर कार्यरत हैं, वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया काफी सरल है और इसे हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवार को सभी आवश्यक दस्तावेज़, जैसे कि पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, BPL प्रमाण पत्र आदि, तैयार रखने होंगे।

एक बार आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवार को अटल सेवा केंद्र पर जाकर अपने दस्तावेजों की सत्यापन करानी होती है। सत्यापन के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उम्मीदवार को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है।

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