हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए ‘दयालु योजना’ की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को संकट के समय में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है। आइए, जानते हैं इस योजना के लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से।
दयालु योजना का उद्देश्य और लाभ
‘दयालु योजना’ का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के गरीब और असहाय नागरिकों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यदि किसी परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और उनके किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इससे प्रभावित परिवारों को कठिन परिस्थितियों में आर्थिक स्थिरता मिलती है।
दयालु योजना पात्रता मानदंड
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- 6 से 60 वर्ष की आयु के नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
दयालु योजना आवश्यक दस्तावेज़
- मृत्यु प्रमाण पत्र: यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है।
- विकलांगता प्रमाण पत्र: यदि परिवार का कोई सदस्य स्थायी रूप से विकलांग है।
- परिवार पहचान पत्र (PPP): परिवार की पहचान और आय सत्यापन के लिए।
- आधार कार्ड: आवेदक का पहचान प्रमाण।
- बैंक खाता विवरण: आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी, इसलिए बैंक खाता आवश्यक है।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र: हरियाणा राज्य का निवासी होने का प्रमाण।
- संपर्क विवरण: मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।
दयालु योजना आवेदन प्रक्रिया
दयालु योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और निःशुल्क है। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट dapsy.finhry.gov.in पर जाएं।
- न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें और लॉगिन करें।
- आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सभी जानकारी सत्यापित करने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
- आवेदन की स्थिति पोर्टल पर लॉगिन करके देखी जा सकती है।