मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए “सीएम किसान कल्याण योजना” शुरू की है। इस योजना का लाभ राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ मिलता है। किसानों को दोनों योजनाओं से मिलाकर सालाना 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता राशि से कृषि कार्यों में किसानों को मदद मिलती है। योजना में पात्रता, दस्तावेज़, और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी नीचे दी गई है।
सीएम किसान कल्याण योजना का उद्देश्य
कृषि से जुड़े किसानों को आर्थिक स्थिरता देने के लिए यह योजना लागू की गई है। केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना से 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं, जबकि राज्य सरकार की सीएम किसान कल्याण योजना से अतिरिक्त 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इस प्रकार कुल 12,000 रुपए प्रतिवर्ष किसानों के खाते में सीधे जमा किए जाते हैं।
सीएम किसान कल्याण योजना के लाभ
- सालाना 12,000 रुपए की सहायता दी जाएगी।
- इससे किसानों को खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों, बीज, और खाद की खरीद में आर्थिक सहायता मिलेगी।
- यह योजना उन सभी किसानों को लाभ पहुंचाएगी, जो पहले से पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं।
- किसानों के बैंक खाते में सीधे राशि जमा की जाएगी।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़
सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं और पीएम किसान योजना में पंजीकृत हैं। योजना के लिए आवेदक किसान के पास निम्न दस्तावेज होने जरूरी हैं:
- पीएम किसान योजना का पंजीकरण नंबर
- आधार कार्ड और पहचान पत्र
- बैंक खाता विवरण
- भूमि संबंधित दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
सीएम किसान कल्याण योजना आवेदन प्रक्रिया
सीएम किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन करना सरल है। इसके लिए किसान को राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे। भरे हुए फॉर्म को ग्राम पंचायत या संबंधित विभाग में जमा करना होता है। आवेदन की स्वीकृति के बाद किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा और उनकी राशि सीधे उनके बैंक खाते में आ जाएगी।