हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा सरकार ने बिजली बिल बकायेदारों को राहत देने के लिए नई सरचार्ज माफी योजना शुरू की है। इस योजना का ऐलान ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने 6 मई 2025 को किया। योजना का नाम ‘वन टाइम सेटलमेंट स्कीम’ है। इसके तहत बकाया बिजली बिल पर 10% छूट और 100% सरचार्ज माफी मिलेगी। यह योजना 6 महीने तक चलेगी। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।
योजना का उद्देश्य
हरियाणा में बकाया बिजली बिल का बोझ 8000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। कई उपभोक्ता आर्थिक तंगी के कारण बिल नहीं चुका पाए। इससे बिजली विभाग को नुकसान हो रहा है। सरकार ने इस योजना के जरिए उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला किया। साथ ही, बिजली विभाग की वित्तीय स्थिति को सुधारने का लक्ष्य है। यह योजना घरेलू, औद्योगिक, और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए है।
योजना के मुख्य लाभ
इस योजना में कई आकर्षक लाभ हैं। अगर उपभोक्ता एकमुश्त बकाया बिल जमा करते हैं, तो 10% छूट मिलेगी। साथ ही, 100% सरचार्ज माफ होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका बकाया बिल 10,000 रुपये और सरचार्ज 2,000 रुपये है, तो आपको केवल 9,000 रुपये जमा करने होंगे। अगर आप किश्तों में भुगतान करते हैं, तो 50% सरचार्ज माफी मिलेगी। औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं को किश्तों में भी राहत मिलेगी।
कौन ले सकता है लाभ?
यह योजना सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए है। घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिल 200 यूनिट से कम हैं, विशेष लाभ ले सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, छोटे दुकानदार, और किसान भी पात्र हैं। लेकिन, 1000 वॉट से ज्यादा बिजली खपत वाले उपभोक्ता, जैसे बड़े एसी और हीटर का उपयोग करने वाले, इस योजना से बाहर हैं। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन हरियाणा में होना चाहिए।
समय सीमा और शर्तें
यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा 6 मई 2025 से शुरू कर दी गई है। अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 है। उपभोक्ताओं को इस दौरान बकाया बिल जमा करना होगा। अगर आप एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो ज्यादा छूट मिलेगी। किश्तों में भुगतान के लिए कम से कम 3 किश्तें अनिवार्य हैं। बिल जमा करने के बाद उपभोक्ता को छूट का प्रमाण पत्र मिलेगा। यह प्रमाण पत्र भविष्य में बिजली विभाग के रिकॉर्ड के लिए जरूरी है।