मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिए ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, राज्य के किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की धनराशि प्रदान की जाती है, जिससे वे कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अब तक, इस योजना की 10 किस्तें सफलतापूर्वक जारी की जा चुकी हैं, और 11वीं किस्त 10 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी।
योजना की शुरुआत और उद्देश्य
‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ की शुरुआत 22 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करना है। कृषि उपकरण, बीज, खाद आदि की खरीद में यह आर्थिक सहायता किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होती है।
योजना के लाभार्थी और वितरण प्रक्रिया
इस योजना के तहत, मध्य प्रदेश के लगभग 81 लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक लाभार्थी किसान के बैंक खाते में प्रतिवर्ष ₹6,000 की राशि तीन किस्तों में ट्रांसफर की जाती है, जिससे वे अपनी कृषि आवश्यकताओं को समय पर पूरा कर सकें।
11वीं किस्त की घोषणा
मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा की है कि ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ की 11वीं किस्त 10 फरवरी 2025 को जारी की जाएगी। इससे प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि प्राप्त होगी।
अब तक का वितरण और बजट
अब तक, इस योजना के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में कुल ₹14,254 करोड़ की धनराशि वितरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, राज्य सरकार ने इस योजना के लिए ₹4,900 करोड़ का बजट निर्धारित किया है, जिससे किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिलती रहे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ाव
मध्य प्रदेश के किसान ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ का लाभ भी प्राप्त करते हैं, जिसके तहत उन्हें प्रतिवर्ष ₹6,000 की धनराशि मिलती है। इस प्रकार, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से, मध्य प्रदेश के किसानों को कुल मिलाकर प्रतिवर्ष ₹12,000 की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। पीएम किसान सम्मन निधि योजना के तहत 18 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है अब 19वीं में किस्त का भुगतान 24 फरवरी 2025 को सरकार द्वारा किया जाना है|
आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ में पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी दस्तावेज आदि, होने चाहिए।