Murgi Palan Yojana: मुर्गी पालन पर सरकार देगी 3 लाख से 40 लाख रुपए का लाभ, अभी करें ऑनलाइन आवेदन

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भारत में कृषि और पशुपालन के बाद मुर्गी पालन (पोल्ट्री फार्मिंग) एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। बिहार सरकार की मुर्गी पालन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख से लेकर 40 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। यह योजना खासकर उन लोगों के लिए है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और पोल्ट्री फार्मिंग में रुचि रखते हैं।

मुर्गी पालन योजना का उद्देश्य

मुर्गी पालन योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। यह योजना पोल्ट्री फार्मिंग को एक संगठित व्यवसाय बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके। इसके अलावा, अंडा और मांस उत्पादन बढ़ाकर राज्य की खाद्य सुरक्षा में योगदान देना भी इसका उद्देश्य है।

मुर्गी पालन योजना के लाभ

  • 30% से 50% तक का अनुदान (सब्सिडी)।
  • 3 लाख से 40 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।
  • बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा|
  • पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ी ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता।

पोल्ट्री फार्मिंग के प्रकार

  1. लेयर पोल्ट्री फार्म: इस फार्म में मुख्य रूप से अंडा उत्पादन होता है। इसमें बड़ी संख्या में मुर्गियों का पालन किया जाता है ताकि अंडों का उत्पादन हो सके।
  2. बॉयलर पोल्ट्री फार्म: यह फार्म मांस उत्पादन के लिए होता है, जहां मुर्गियों को मांस के लिए पाला जाता है।

मुर्गी पालन योजना आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • भूमि का प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • लगान रसीद
  • एलपीसी लीज करारनामा नक्शा

मुर्गी पालन योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता

  • मुर्गी पालन योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए|
  • आवेदक के पास पोल्ट्री फार्म स्थापित करने के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदक को पोल्ट्री फार्मिंग का अनुभव या प्रशिक्षण होना चाहिए।
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को योजना में विशेष लाभ दिए जाएंगे।

मुर्गी पालन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

मुर्गी पालन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक को बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • विभाग की वेबसाइट पर जाएं और “मुर्गी पालन योजना” के तहत आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
  • आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  • जरूरी दस्तावेज़ जैसे भूमि प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि आदि अपलोड करें।
  • उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें|

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