प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना (PM Kisan FPO Yojana) का उद्देश्य किसानों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाना है। इसके तहत, सरकार किसानों के समूहों को ₹15 लाख तक की आर्थिक सहायता देती है ताकि वे कृषि से जुड़े व्यवसाय को बढ़ावा दे सकें। एफपीओ (Farmer Producer Organization) में कम से कम 11 किसानों का समूह बनाना जरूरी होता है, जिससे वे एकसाथ खेती के संसाधन खरीद सकें और उत्पाद बेच सकें। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है।
पीएम किसान एफपीओ योजना का उद्देश्य
यह योजना किसानों को कृषि से जुड़े व्यापार में अधिक मुनाफा कमाने का अवसर देती है। छोटे और सीमांत किसानों को एक संगठन के रूप में काम करने का मौका मिलता है, जिससे उनकी सामूहिक शक्ति बढ़ती है। एफपीओ के तहत, किसान थोक में बीज, खाद और उपकरण खरीद सकते हैं, जिससे उनकी लागत कम होती है और उन्हें उत्पादों की बेहतर कीमत मिलती है।
पीएम किसान एफपीओ योजना सरकार का योगदान
सरकार ने इस योजना के लिए 2024 तक 10,000 नए एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए ₹6,865 करोड़ का बजट तय किया गया है। इससे लगभग 30 लाख किसानों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी भी दी जाती है, जिससे वे अपने व्यवसाय को और अधिक प्रभावी बना सकें।
पीएम किसान एफपीओ योजना मुख्य लाभ
- सरकार प्रत्येक एफपीओ को तीन वर्षों में ₹15 लाख की आर्थिक मदद देती है, जो किसानों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है।
- एफपीओ के माध्यम से किसान सामूहिक रूप से अपनी उपज बेच सकते हैं और बाजार में बेहतर मोलभाव कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने उत्पाद की उचित कीमत मिलती है।
- एफपीओ किसानों को थोक में कृषि संसाधन खरीदने की सुविधा देता है, जिससे उनके उत्पादन की लागत कम होती है।
- एफपीओ से जुड़े किसानों को बैंक से कर्ज लेना आसान हो जाता है क्योंकि एक संगठन के रूप में उनकी साख बढ़ती है।
पीएम किसान एफपीओ योजना के तहत लाभार्थी कौन हो सकते हैं?
इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है, जिनकी जमीन का आकार सीमित होता है। साथ ही, वे किसान भी इसका लाभ उठा सकते हैं जो कृषि में निवेश बढ़ाने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समूह में काम करना चाहते हैं।
पीएम किसान एफपीओ योजना कैसे करें आवेदन?
प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल है। इच्छुक किसान e-NAM पोर्टल (enam.gov.in) पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। यहां से उन्हें योजना से जुड़ी सभी जानकारी मिलती है और वे आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद, किसानों को उनके क्षेत्र के एफपीओ में जोड़ा जाएगा और उन्हें योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिलेगा।