महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई “माझी लड़की बहिन योजना” का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं, ताकि उनके जीवन में आर्थिक मजबूती आ सके। हालांकि, इसके लिए कुछ विशेष नियम और शर्तें तय की गई हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है।
माझी लड़की बहिन योजना पात्रता और नियम
योजना का लाभ पाने के लिए सबसे जरूरी है कि महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। यदि परिवार की आय इससे अधिक है, तो वे इस योजना के लिए योग्य नहीं मानी जाएंगी। इसके अलावा, जिन परिवारों में कोई सदस्य आयकरदाता है या सरकारी नौकरी में स्थायी, संविदा, या नियमित रूप से कार्यरत है, वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकती।
सरकार ने यह भी निर्धारित किया है कि यदि परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना से प्रति माह 1,250 रुपये या उससे अधिक प्राप्त कर रहा है, तो उस परिवार की महिलाएं भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकतीं। इसके अलावा, यदि महिला या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) है, या उनके पास 5 एकड़ से अधिक खेती की जमीन है, तो वे भी योजना में शामिल नहीं हो पाएंगी।
माझी लड़की बहिन योजना से वंचित महिलाएं
यह योजना सभी महिलाओं के लिए नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाएं इस योजना से वंचित हो जाती हैं, जैसे:
- जिनके परिवार में कोई आयकर दाता है।
- जिनके पास चार पहिया वाहन है (ट्रैक्टर को छोड़कर)।
- जो केंद्र या राज्य सरकार से किसी अन्य योजना के तहत पहले से ही 1,250 रुपये या अधिक राशि प्राप्त कर रही हैं।
माझी लड़की बहिन योजना आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। महिलाएं सरकारी कार्यालयों, आंगनवाड़ी सेविकाओं, या सेतु कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन आवेदन के लिए महाराष्ट्र सरकार ने “नारी शक्ति ऐप” जारी किया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
माझी लड़की बहिन योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, लेकिन इसके लाभ लेने के लिए कुछ निश्चित पात्रता मानदंडों का पालन करना जरूरी है। अगर कोई महिला इन नियमों को पूरा करती है, तो वह योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ उठा सकती है।