कृषि यंत्रों का उपयोग आज के समय में खेती को आसान और अधिक उत्पादक बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि, महंगे कृषि यंत्रों को खरीदना हर किसान के लिए संभव नहीं है, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने किसानों के लिए ‘कृषि यंत्र अनुदान योजना 2024’ की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत उन्हें कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
कृषि यंत्र अनुदान योजना का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उनकी कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसान तथा महिला किसानों को विशेष रूप से 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। अन्य श्रेणी के किसानों को भी 40% सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इससे किसान महंगे यंत्रों को भी आधी कीमत पर खरीद सकते हैं, जिससे उनकी खेती अधिक कुशल और लाभदायक हो सकेगी।
कौन-कौन से कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी?
योजना के तहत विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों जैसे रोटावेटर, थ्रेसर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ, कल्टीवेटर, और बंडफार्मर पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। किसानों को इन यंत्रों की खरीद कृषि विभाग में पंजीकृत विक्रेताओं से ही करनी होगी। यंत्र खरीदने के बाद विभागीय अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा और सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
कृषि यंत्र अनुदान योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड या जन आधार कार्ड
- खेत की जमाबंदी की नकल
- जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण-पत्र (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए)
- कृषि यंत्र का कोटेशन
आवेदन करते समय ध्यान देने योग्य बातें
- किसान का बैंक खाता जनआधार से लिंक होना चाहिए।
- किसान को यंत्र की खरीदारी केवल पंजीकृत विक्रेताओं से ही करनी होगी।
- एक किसान को एक यंत्र पर तीन साल में केवल एक बार ही सब्सिडी मिलेगी।
- केवल नए यंत्रों पर ही सब्सिडी दी जाएगी, पुराने यंत्रों पर नहीं।
- एक जनआधार से एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
कृषि यंत्र अनुदान योजना आवेदन की प्रक्रिया
किसान इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वे राज किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 13 सितंबर 2024 है। आवेदन के बाद, कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा यंत्र का सत्यापन किया जाएगा और सब्सिडी की राशि जनआधार से जुड़े बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।